नयी दिल्ली: 24 सितंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि उच्च न्यायालय को किसी मामले की जांच का जिम्मा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का अधिकार है, लेकिन उसे इस बात का तार्किक आधार भी देना होगा कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि संबंधित राज्य पुलिस द्वारा मामले की जांच निष्पक्ष नहीं है।
