उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को संविदा और अतिथि शिक्षकों से समान व्यवहार का निर्देश दिया पटना बिहार May 29, 2024May 29, 2024Asia News ServiceSpread the loveपटना: 29 मई (ए) पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को ‘‘संविदा पर बहाल शिक्षकों’’ और ‘‘अतिथि शिक्षकों’’ से समान व्यवहार करने का निर्देश देते हुए बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई-तीन) पर रोक लगा दी।