प्रयागराज,25 नवम्बर (ए)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र, उनके बेटे व एक अन्य की गैंगरेप मामले में गिरफ्तारी पर रोक व प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला प्रतीत होता है। ऐसे में एफआईआर में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।
