नयी दिल्ली, 11 मार्च (ए) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनावी बॉण्ड का विवरण प्रस्तुत करने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की गयी थी। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को निर्वाचन आयोग के समक्ष 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनावी बॉण्ड का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।चुनावी बॉण्ड मामले का घटनाक्रम इस प्रकार है:
