जांच एजेंसियां ​​बैंक खातों से लेन-देन रोकने के मामले में मनमानी नहीं कर सकतीं: उच्च न्यायालय

राष्ट्रीय
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प्रयागराज (उप्र): 19 फरवरी (ए)) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि साइबर धोखाधड़ी मामलों की पड़ताल कर रहीं जांच एजेंसियों के निर्देश पर बैंक खातों से लेन-देन रोकने के मामले में कोई भेदभाव या मनमानी नहीं की जा सकती है।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ साइबर धोखाधड़ी मामलों से जुड़े बैंक खातों से लेन-देन रोकने के संबंध में अधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की जांच कर रही है।