नयी दिल्ली: 28 जनवरी (ए) निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक से कहा कि वह पड़ोसी राज्य हरियाणा द्वारा यमुना नदी के पानी में जहर मिलाए जाने के अपने दावों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करें। इसने उन्हें कानूनी प्रावधानों की याद दिलाई, जिसके तहत राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक सद्भाव के खिलाफ ‘‘शरारतपूर्ण’’ बयानों के लिए तीन साल तक के कारावास की सजा हो सकती है।
