कोच्चि: 24 जुलाई (ए)) केरल में पुलिस की एक महिला अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ मुवत्तुपुझा थाने की यातायात इकाई द्वारा 2018 से 2022 के बीच मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन के लिए वसूले गए जुर्माने में से 16 लाख रुपये से अधिक राशि के गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
प्राथमिकी के अनुसार आरोपी महिला अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत जालसाजी, जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करने, लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी जैसे अपराधों में मामला दर्ज किया गया है।उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी शांति कृष्णन ने जब कथित रूप से यह गबन किया उस समय वह मुवत्तुपुझा थाने में सहायक थाना राइटर के तौर पर कार्यरत थी।
उन्होंने बताया कि आरोपी अधिकारी ने थाने की कैश बुक और जुर्माने की रसीदों में की गई प्रविष्टियों में हेरफेर किया, वसूली गई राशि के आंकड़ों को बदला और अंतर की राशि अपने पास रख ली।
अधिकारी ने कहा, ‘‘यह राइटर का कर्तव्य है कि वह वसूले गए जुर्मानों को कैश बुक में दर्ज करे और फिर वह राशि बैंक में पुलिस के खाते में जमा करे।’’
अधिकारी ने बताया कि कृष्णन ने आंकड़ों में हेराफेरी करके वसूली गई राशि को कम दिखाया और इस तरह 16,76,650 रुपये का गबन किया।
उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा बाद में किए गए नियमित आंतरिक ऑडिट में जालसाजी व गबन का संदेह हुआ और आगे की जांच में धोखाधड़ी का पता चला।
अधिकारी ने कहा, ‘‘अधिकारी को हाल में निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ आपराधिक मामले के अलावा विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।’’