भदोही (उप्र), 26 मई (ए) भदोही जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सलीम (40) और उसके दोस्त आशिक (45) को वर्ष 2015 में इकराम (35) की बेरहमी से हत्या का दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 33-33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि जुर्माने की पूरी धनराशि मृतक की पत्नी को बतौर क्षतिपूर्ति देने का अदालत ने आदेश दिया।.
