लखनऊ, छह दिसंबर (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने करीब 35 शिक्षामित्रों की याचिका पर फैसला करते हुए मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शीर्ष अदालत के पहले के दो फैसलों के आलोक में याचिकाकर्ताओं के मुद्दे पर फिर से विचार करें।.
लखनऊ खंडपीठ ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में शिक्षामित्र सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के कारण सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति व कुछ अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। पीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग को उच्चतम न्यायालय के पूर्व के दो आदेशों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के मामलों पर पुनर्विचार का आदेश दिया है।.