नयी दिल्ली: 11 अगस्त (ए)) उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को शहर में कबूतरखानों में कबूतरों को दाना डालने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी।