सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले पर समीक्षा याचिका दायर करे विभाग : योगी

उत्तर प्रदेश लखनऊ
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लखनऊ: 16 सितंबर (ए)) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग को सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्देश दिया।

‘एक्स’ पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी ने लिखा, ‘‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है।”इसमें कहा गया है, ‘‘मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है.

भारत में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) एक अनिवार्य योग्यता परीक्षा है।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि जिन सेवारत शिक्षकों के पास टीईटी योग्यता नहीं है, उन्हें भी सेवा में बने रहने के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।