प्रयागराज: 18 नवंबर (ए)
) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित दुकानें खाली कराए जाने के खिलाफ वहां के दुकानदारों की याचिका खारिज कर दी है और निचली अदालत को दो महीने में दुकानें खाली करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
दुकानदारों ने 11 महीने के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद परिसर खाली करने से इनकार कर दिया था जिसके बाद मंदिर के प्रबंधन का काम देखने वाले श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने उनके खिलाफ बेदखली का वाद दायर किया था।