नाबालिग के साथ दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश वाराणसी
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वाराणसी (उप्र): 15 दिसंबर (ए)) वाराणसी जिले की एक विशेष अदालत ने 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला-फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर एक लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक अधिवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो संदीप कुमार जायसवाल ने बताया कि वाराणसी के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम (तृतीय) विनोद कुमार की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में लंका थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त श्याम विशाल सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर एक लाख 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।