ठाणे: 18 फरवरी (ए)
) ठाणे की एक अदालत ने 10 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोपी 32 वर्षीय व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि यह मामला शादी के प्रस्ताव को लेकर पीड़िता की मां के साथ व्यक्तिगत विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) से जुड़े मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश डी एस देशमुख ने 13 फरवरी के फैसले में कहा कि आरोपी एवं पीड़िता की मां के बीच संबंध थे और जब आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो उनके बीच झगड़ा हुआ।