अदालत ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: दो जुलाई (ए)) दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को सीबीआई की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें तीन करोड़ रुपये की कथित रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत से और पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में भेजने का अनुरोध किया गया था।

एजेंसी ने यह कहते हुए गहलावत की हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया कि उसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने, पैसे के स्रोत और उससे फायदा उठाने वालों की पहचान करनी है। एजेंसी ने मामले के दूसरे सह-आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ किए जाने की आवश्यकता का हवाला दिया। हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई की अर्जी खारिज की जाती है। उन्होंने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।

विस्तृत फैसले का इंतजार है।

एक दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद गहलावत को शाम करीब चार बजे विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ​​के सामने पेश किया गया।

बुधवार को अदालत ने गहलावत को एक दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई ने अधिकारी की पांच दिन की हिरासत का अनुरोध किया था।

गहलावत को नकली दवा बनाने वाले गिरोह की जांच के सिलसिले में तीन करोड़ रुपये की कथित रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।