ठाणे, 11 जनवरी (ए) महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक पदाधिकारी पर हमले से संबंधित मामले में बालासाहेबांची शिव सेना (बीबीएस) के एक नेता, उनकी पत्नी और शहर के एक पूर्व पार्षद की अग्रिम जमानत की याचिकाएं बुधवार को खरिज कर दीं।.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एस. भागवत ने कहा कि याचिकाकर्ता फिलहाल अग्रिम जमानत पाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है।.