नयी दिल्ली: 17 फरवरी (ए) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बिहार पुलिस की एक महिला अधिकारी की पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया है।
