इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा रद्द करने से इनकार

उत्तर प्रदेश प्रयागराज
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प्रयागराज,नौ जनवरी (ए)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आपराधिक मुकदमा और आरोप पत्र रद्द करने से इनकार कर दिया है।

हालांकि, अब्बास अंसारी की याचिका निस्तारित करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने निचली अदालत द्वारा छह जनवरी, 2023 को जारी समन को दरकिनार करते हुए निचली अदालत को कानून के मुताबिक नए सिरे से समन जारी करने का आदेश पारित करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान (आईपीसी) की धारा 171एच के तहत कोई मामला नहीं बनता है। इस धारा के तहत चुनाव के संबंध में अवैध भुगतान दंडनीय अपराध है।

अदालत ने कहा कि हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत कोई अपराध नहीं बनता। इसलिए, आरोप पत्र या संपूर्ण मुकदमे को रद्द करने का कोई मामला नहीं बनता है।

मऊ जिले के दक्षिण टोला पुलिस थाना में अब्बास अंसारी और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 22 फरवरी, 2022 को अब्बास अपने समर्थकों के साथ कई वाहनों से चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। चूंकि चुनाव आचार संहिता लागू थी, इसलिए उनसे इन वाहनों के पास प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह कोई पास प्रस्तुत करने में विफल रहे।

अब्बास अंसारी ने मऊ विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव सात मार्च, 2022 को होने वाले थे और 10 फरवरी, 2022 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने मऊ समेत कई क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लागू की थी।