जीएसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी महज संदेह के आधार पर नहीं होनी चाहिए: शीर्ष न्यायालय राष्ट्रीय May 9, 2024May 9, 2024Asia News ServiceSpread the loveनयी दिल्ली: नौ मई (ए) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र से कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत कोई भी गिरफ्तारी महज संदेह पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह ठोस साक्ष्य के आधार पर की जाए और उपयुक्त प्रक्रिया का पालन हो।