मंत्रिमंडल ने दुकानों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में काम करने की सशर्त छूट दी

राष्ट्रीय
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देहरादून: 26 नवंबर (ए) उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य की दुकानों और प्रतिष्ठानों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने की बुधवार को सशर्त छूट प्रदान कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि इस छूट का लाभ उन दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को मिलेगा, जहां उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।उन्होंने बताया कि रात्रि पाली में कार्य करने का समय रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक निर्धारित किया गया है।

अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि रात्रि पाली में महिला कर्मकारों से कार्य तभी लिया जा सकता है, जब उनसे इसके लिए पूर्व में लिखित सहमति प्राप्त हो।

उन्होंने बताया कि इस छूट के मिलने से महिला कर्मकारों को अधिक कार्य के अवसर प्राप्त होंगे और उनका आर्थिक सशक्तीकरण होगा। इससे उन्हें पुरुष कर्मकारों के समान कार्य करने के अवसर मिलेंगे और लैंगिक समानता की व्यवस्था भी प्रभावी होगी।