गाजियाबाद (उप्र): 27 नवंबर (ए)
) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में 21 बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के खिलाफ बृहस्पतिवार को मुकदमा दर्ज किया गया।
जिला प्रशासन के आधिकारिक सू्त्रों ने बताया कि जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार मंदर के निर्देश पर उप तहसीलदार आलोक कुमार यादव ने सिहानी गेट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी।साथ ही, गाजियाबाद डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ बनाए गए कर्मियों से कोई और काम न लें। अगर कोई अधिकारी चुनाव कार्य में लगे कर्मियों को अन्य कार्य का आदेश देंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा।गाजियाबाद में जिन 21 बीएलओ पर मामला दर्ज हुआ है, उन पर आरोप हैं कि उन्होंने मतदाता प्रपत्रों का वितरण समय पर नहीं किया। मतदाताओं से हस्ताक्षर संग्रह व रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का काम अधूरा छोड़ा। अधिकारियों की ओर से भेजे गए व्हाट्सऐप संदेशों और फोन कॉल का भी जवाब नहीं दिया। प्रशासन ने इसे गंभीर सेवा लापरवाही मानते हुए सख्त कदम उठाया है।तहरीर में कहा गया है कि बीएलओ की यह लापरवाही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 का सीधा उल्लंघन है। इस धारा के तहत तीन महीने से दो साल तक जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अधिकारियों के मुताबिक यह मामला ‘साधारण लापरवाही नहीं, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गंभीर चूक’ है।