नयी दिल्ली: 18 सितंबर (ए)
) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के समूह से जुड़ी कंपनियों एफएल और आरएचएफएल तथा यस बैंक एवं उसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राणा कपूर के परिजनों की फर्मों के बीच हुए कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन के सिलसिले में अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बृहस्पतिवार को आरोपपत्र दायर किया।
सीबीआई का आरोप है कि ऐसे लेनदेन की वजह से बैंक को 2,796 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि अंबानी अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) समूह के अध्यक्ष और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक हैं, जो एफएल और आरएचएफएल के मलिकाना हक वाली कंपनी है।
घटनाक्रम पर एडीए समूह की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
सीबीआई ने अंबानी के अलावा राणा कपूर, बिंदु कपूर, राधा कपूर, रोशनी कपूर, एफएल, आरएचएफएल (अब ऑथम इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड), आरएबी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ब्लिस हाउस प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन हैबिटेट प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन रेसिडेंस प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत आरोपपत्र दायर किया है।