नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने मंदिर के पूर्व पुजारी को उम्रकैद की सजा सुनाई

राष्ट्रीय
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तिरुवनंतपुरम: 28 फरवरी (ए)) केरल के तिरुवनंतपुरम की एक विशेष अदालत ने शनिवार को एक मंदिर के पूर्व पुजारी को बुरी आत्माओं को भगाने के बहाने 14 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

तिरुवनंतपुरम अतिरिक्त सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम मामले) के न्यायाधीश शिबू एमपी ने एर्नाकुलम जिले के मूथाकुन्नम निवासी 45 वर्षीय बिनेश को दोषी पाया और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।