नयी दिल्ली: 27 नवंबर (ए)
) वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की ‘‘आड़’’ में संसद और विधानसभाओं के विशुद्ध विधायी कार्यों को अपने हाथों में नहीं ले सकता।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में निर्वाचन आयोग के फैसले का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलीलें पेश कीं।