गोंडा (उप्र): चार जून (ए)।) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में पिता-पुत्र को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक अवनीश धर द्विवेदी ने बताया कि जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र अन्तर्गत मोकलपुर निवासी अजय कुमार शुक्ला ने चार जनवरी 2020 को अपनी बहन की दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए बहन के पति देव शरण पाण्डेय और ससुर सतीश पाण्डेय के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था।
उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। द्विवेदी ने बताया कि सुनवायी के दौरान विशेष न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने साक्ष्यों के आधार पर दहेज हत्या के अभियोग को हत्या में परिवर्तित कर दिया।
द्विवेदी ने बताया कि न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की दलीलों पर गौर किया तथा उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर बुधवार को देव शरण पाण्डेय और सतीश पाण्डेय को हत्या का दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।