नयी दिल्ली, आठ जनवरी (ए)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि गुजरात सरकार के पास राज्य में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को दी गई सजा की छूट के लिए आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।
