दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेने के आरबीआई के फैसले की मुख्य बातें

राष्ट्रीय
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मुंबई, 19 मई (ए) भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2,000 रुपये का नोट चलन से वापस लेने की घोषणा की। इस घोषणा में शामिल मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं…

…दो हजार रुपये का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा। …लोग दो हजार रुपये के नोट को बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उसे बैंकों एवं आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर दूसरे मूल्य का नोट ले सकते हैं। …दो हजार का नोट बैंक खातों में बिना किसी बाधा के जमा किये जा सकते हैं। हालांकि यह अपने ग्राहक को जानों (केवाईसी) मानकों का पूरा करने पर निर्भर है। …लोग 23 मई से एक दिन में अधिकतम 20,000 रुपये मूल्य तक के दो हजार रुपये के नोट बदल सकते हैं। …बैंक प्रतिनिधियों के जरिये बैंक खाताधारक 4,000 रुपये मूल्य तक के दो हजार रुपये के नोट बदल सकते हैं। …नवंबर 2016 में पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से हटाने के बाद दो हजार रुपये का नोट जारी किया गया था। …नवंबर 2016 में नोटबंदी के उलट 2,000 रुपये का नोट 30 सितंबर वैध मुद्रा बना रहेगा। …यह कहा जा रहा था कि दो हजार रुपये के नोट का उपयोग कथित रूप से काला धन जमा करने और काले धन को सफेद बनाने में किया जा रहा था। इसको देखते हुए दो हजार रुपये के नोट को चलन से हटाने का फैसला किया गया। …आरबीआई ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2,000 रुपये के नोट की छपाई बंद कर दी थी। …दो हजार रुपये के करीब 89 प्रतिशत नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। …मार्च 2018 में चलन में मौजूद कुल नोट में दो हजार रुपये के नोट की हिस्सेदारी 37.3 प्रतिशत थी जो 31 मार्च, 2023 को घटकर 10.8 प्रतिशत रह गयी। मूल्य के हिसाब से मार्च 2018 में कुल 6.73 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट 2,000 रुपये के थे जबकि 31 मार्च, 2023 को इनका मूल्य 3.62 लाख करोड़ रुपये रह गया।.