नयी दिल्ली: 17 मार्च (ए)
) दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छेड़छाड़ की गई वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोपी को मंगलवार को जमानत दे दी और कहा कि आरोपी ने विदेश भागने के खतरे, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित समेत तीन पहलुओं पर अदालत को संतुष्ट कर दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी विनोद तिवारी 14 मार्च से जेल में है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक शिकायतकर्ता मोहम्मद अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि विनोद तिवारी के नाम से चल रहे फेसबुक अकाउंट पर एआई-जनरेटेड और मॉर्फ्ड वीडियो प्रसारित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री को अपमानजनक टिप्पणियां करते दिखाया गया था। यह वीडियो सार्वजनिक व्यवस्था और सौहार्द बिगाड़ने की क्षमता रखता था। अभियोजन ने कहा कि तिवारी ने वीडियो डाउनलोड कर शेयर किया और सोशल मीडिया पर फैलाया। संबंधित मोबाइल जब्त किया गया है तथा जांच जारी है, जिसमें डिजिटल सबूतों की और जांच तथा अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाया जा रहा है।