भोपाल: 10 फरवरी (ए)
) मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विधवाओं व तलाकशुदा महिलाओं के साथ-साथ अविवाहित बेटियों को पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाने का फैसला किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया, “मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम-44 के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र सदस्यों में विधवा व तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित बेटियों को भी सम्मिलित किया गया है।”