उप्र के परिवहन राज्य मंत्री के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानतीय वारंट जारी

उत्तर प्रदेश बलिया
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बलिया (उप्र): 14 अक्टूबर (ए)) जिले की एक अदालत निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन से जुड़े 10 साल पुराने एक मामले में पेश न होने के कारण उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अभियान पक्ष के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि उप-निरीक्षक सत्येंद्र राय की शिकायत पर नौ सितंबर 2015 को बलिया नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।शिकायत में भाजपा नेता दयाशंकर सिंह, नागेंद्र पांडेय और 17 अन्य लोगों के साथ 100 से 150 अज्ञात व्यक्तियों का नाम शामिल था, जिन पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए मालगोदाम रोड पर यातायात बाधित करने का आरोप है।

व्यापारी नेता अरविंद गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता राम कृष्ण यादव ने बताया कि विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए, भाजपा नेता नागेंद्र पांडेय और अरविंद गांधी सहित आठ अभियुक्तों की हाजिरी माफी के आवेदन स्वीकार कर लिए, लेकिन सिंह सहित शेष अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व आदेश के अनुसार गैर-जमानती वारंट जारी किया।

उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को निर्धारित की गई है।

अदालत का आदेश मंगलवार को जारी किया गया।

इससे पहले तीन जुलाई को, इसी अदालत ने मामले में दयाशंकर सिंह और 15 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था।