वादी कानूनी विकल्पों का प्रयोग कर सकता है पर अवमाननापूर्ण आरोप नहीं लगा सकता : अदालत राष्ट्रीय May 15, 2024May 15, 2024Asia News ServiceSpread the loveनयी दिल्ली: 15 मई (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एक वादी अपने कानूनी विकल्पों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसे अवमाननापूर्ण आरोप लगाने और अदालत के अधिकार को कमजोर करने की स्वतंत्रता नहीं है।