नयी दिल्ली, 15 मई (ए) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया है कि किसी भी महिला को ‘सुश्री’,‘कुमारी’, ‘श्रीमती’ जैसे सम्मान सूचक शब्द अपने नाम के आगे लगाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यह याचिका महज प्रचार पाने के लिए दायर की गई।.
