सपा नेता आजम खान पर इस लिए लगा हर्जाना, कोर्ट ने की कार्रवाई

उत्तर प्रदेश रामपुर
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रामपुर,22 दिसम्बर (ए)। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में गवाहों की गवाही और बचाव पक्ष की ओर से जिरह होनी थी. इसके लिए नरेंद्र त्यागी और कृष्ण अवतार कोर्ट में मौजूद रहे, जिनकी गवाही आज पूरी हो गई है. मगर, बचाव पक्ष आजम खान की ओर से वकील की गैर-हाजिरी के चलते आज भी जिरह पूरी नहीं हो पाई. आजम खान के वकील की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन प्रॉसीक्यूशन की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया गया, जिसके बाद बहस सुनी और कोर्ट ने आजम खान पर 10,000 का हर्जाना लगाया। साथ ही कल 23 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की है. इसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं. इस मामले में मुकदमे के वादी पक्ष शहर विधायक और भाजपा नेता आकाश सक्सेना के वकील संदीप सक्सेना ने बताया आज अब्दुल्लाह आजम खान का दो फर्जी प्रमाणपत्र वाले मामले का केस लगा था. इस केस में प्रॉसिक्यूशन की तरफ से दो गवाह पेश हुए थे. एक नरेंद्र त्यागी और दूसरे कृष्ण अवतार. दोनों ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे. उनकी आज कोर्ट में गवाही हुई। पिछली बार नरेंद्र त्यागी की भी गवाही हुई थी, लेकिन आजम खान के वकीलों ने जिरह नहीं की और आज भी उन दोनों गवाहों से उन्होंने जिरह नहीं की और प्रार्थना पत्र दे दिया कि हम आज उपस्थित नहीं हो सकते हैं. प्रॉसिक्यूशन की तरफ से हम लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया. उस पर बहस हुई और बहस के बाद माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया. इसमें आजम खान के ऊपर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया गया. साथ ही कल की डेट माननीय न्यायालय ने तय की है. माननीय न्यायालय ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान दोनों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. यह वही मामला है, जिसमें 15 तारीख को आजम खान पर 5,000 रुपए का हर्जाना लगाया गया था. उसी मामले में आज फिर वकील के पेश नहीं होने पर 10 हजार का हर्जाना लगाया है।