नाबालिग लड़की को चूमने के आरोपी को अदालत ने बरी किया, कहा- कृत्य में कोई आपराधिक इरादा नहीं था

राष्ट्रीय
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ठाणे: 10 सितंबर (ए)) महाराष्ट्र के ठाणे की एक विशेष अदालत ने तीन-वर्षीय एक बच्ची को 2021 में गाल पर चूमकर कथित छेड़छाड़ करने के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया।

अदालत ने कहा कि यह आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि ‘‘बच्चों के प्रति स्नेह रखने वाला कोई भी व्यक्ति स्नेहवश ऐसा कर सकता है