नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में अदालत ने शख्स को सुनाई 25 साल की सजा

उत्तर प्रदेश जौनपुर
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जौनपुर: 29 मई (ए)।) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक विशेष पोक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को छह साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई। घटना के महीने भर में अदालत ने फैसला सुनाया दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) उमेश कुमार ने दोषी खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा पर 50,000 रुपये का भी जुर्माना लगाया।

शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय ने बताया कि घटना 27 अप्रैल 2025 की है। पीड़िता बच्चों के साथ गांव के मंदिर में पूजा-पाठ के लिए गई थी। मंदिर के सामने मैदान में बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान खुर्शीद आलम ने बच्ची के साथ दुराचार किया। पीड़िता रोती हुई अपनी मां के पास पहुंची और घटना की जानकारी दी।

ग्रामीणों ने आरोपी खुर्शीद को पकड़कर पुलिस को 112 पर सूचना दी। थाना प्रभारी विवेचक जय प्रकाश यादव ने 24 घंटे के अंदर जांच पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महज 26 दिनों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया।

आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कानून संसोधन के बाद यह प्रदेश में पहला मामला है जिसमें इतनी तेजी से कार्रवाई करते हुए दोषी को सजा सुनाई गई है।