अदालत ने डूसू चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप वाली याचिका पर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 22 सितंबर (ए)) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को राजधानी में हाल ही में हुए डूसू चुनाव के नतीजों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के मुख्य चुनाव अधिकारी से जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने डूसू के निवर्तमान अध्यक्ष रौनक खत्री द्वारा दायर याचिका पर डीयू और अन्य को नोटिस जारी किया।रौनक ने अध्यक्ष पद के नतीजों को चुनौती दी और ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया।अदालत ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई 16 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।

याचिका में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष डूसू चुनाव सुनिश्चित करने और हाल ही में हुए मतदान को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

याचिका में दावा किया गया कि 18 सितंबर को हुए चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से छेड़छाड़ के कारण ‘बेदाग’ नहीं थे।

याचिका में दावा किया गया कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान के नाम के आगे नीली स्याही से निशान लगाकर ईवीएम से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी, जिससे ‘चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और वैधता को नुकसान पहुंचा’।

याचिका में आरोप लगाया गया, “याचिकाकर्ताओं और अन्य विद्यार्थियों/मतदान एजेंटों ने चुनाव अधिकारियों, विश्वविद्यालय के अधिकारियों और चुनाव ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों से गड़बड़ी वाली ईवीएम को सुरक्षित रखने, मामला दर्ज करने और मतदान रोकने का अनुरोध किया लेकिन इन सभी अधिकारियों ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जिस वजह से मतदान जारी रहा।”

याचिका में दावा किया गया कि हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में विशेष रूप से ‘अनियमितताएं’ देखी गईं।