नयी दिल्ली: 17 अक्टूबर (ए)
) कर्नाटक में स्नातक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया है, जिसने मामले को निर्णय के लिए कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएसएटी) को भेज दिया था।
न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर सेवा संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए केएसएटी उचित मंच है।