लाहौर: नौ दिसंबर (ए)
)पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में एक सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के कक्ष से ‘‘दो सेब और एक हैंड वॉश की बोतल’’ चोरी होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। लाहौर के इस्लामपुरा पुलिस थाने में न्यायाधीश के कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने न्यायाधीश के निर्देश पर शिकायत दर्ज कराई है। प्राथमिकी के मुताबिक पांच दिसंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूर मुहम्मद बसमल के कक्ष से दो सेब और एक हैंडवाश की बोतल चोरी हो गई। इसमें कहा गया है कि चोरी हुए सामान की कुल कीमत 1,000 पाकिस्तानी रुपए हैं। लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 380 के तहत मामला दर्ज किया है। इस धारा के तहत, दोषी को सात साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 380 के तहत इसमें अधिकतम सात साल की सज़ा का प्रावधान है, जिसमें चोर की पहचान और सामान की तलाश जारी है। पाक के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने मामले पर तंज कसते हुए इसे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा चोरी का मामला कहा है।