प्रयागराज (उप्र): आठ सितंबर (ए)) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को एमपी-एमएलए मामलों की सुनवाई कर रही अदालत के बजाय एक नियमित अदालत के समक्ष जमानत अर्जी दायर करने का सोमवार को आदेश दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने उमर अंसारी की जमानत याचिका पर दिया। अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त संपत्ति छुड़ाने के लिए अपनी मां अफ्सा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी दस्तावेज तैयार किए।