किशोर की दोषसिद्धि, नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं मानी जाएगी: हाई कोर्ट
Spread the loveप्रयागराज: 31 अक्टूबर (ए)) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत एक किशोर की दोषसिद्धि, किसी भी सेवा में उसकी नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 19 यह व्यवस्था देती है कि अपराध करने के लिए […]
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