नयी दिल्ली: 25 अप्रैल (ए)। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करने का शुक्रवार को अनुरोध करते हुए कहा कि इस कानून पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि “संवैधानिकता की धारणा’’ इसके पक्ष में है।