नयी दिल्ली: 26 अक्टूबर (ए) यहां की एक अदालत ने 2018 में 19 वर्षीय युवती से बार-बार दुष्कर्म करने एवं उसे गर्भवती करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कहा कि यह निष्कर्ष सुरक्षित तौर पर निकाला जा सकता है कि पूरी घटना में पीड़िता की सहमति नहीं थी।
