कोच्चि (केरल), 19 अप्रैल (ए) केरल उच्च न्यायालय ने 2017 में एक अभिनेत्री के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को धमकाने और हत्या की साजिश रचने के मामले में अभिनेता दिलीप तथा अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और जांच को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।