नयी दिल्ली, पांच जनवरी (ए) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की उस याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें उन्होंने कथित “केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं” टिप्पणी को लेकर अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की शिकायत को गुजरात के बाहर किसी स्थान, संभव हो तो दिल्ली, स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।
