नयी दिल्ली: 15 अगस्त (ए)) भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई ने शनिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम किसी उच्च न्यायालय के कॉलेजियम को न्यायाधीश पद के लिए किसी विशेष नाम की सिफारिश करने का निर्देश नहीं दे सकता।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, और कोई भी एक-दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है।