नयी दिल्ली, 10 जनवरी (ए) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 का कुछ न कुछ समाधान है, यह सोचने वाले हर व्यक्ति को याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस टिप्पणी के साथ ही न्यायालय ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि चीन जैविक हथियार के रूप में वायरस का जान-बूझकर प्रसार कर रहा है।
