प्रयागराज: 10 फरवरी (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल के पूर्व पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज कुमार चौधरी समेत कई अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी।
चौधरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति समित गोपाल ने यह आदेश पारित किया। चौधरी ने संभल के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) द्वारा नौ जनवरी को पारित आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख निर्धारित की। चौधरी की याचिका के अलावा, राज्य सरकार ने भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। दोनों ही याचिका पर अदालत एक साथ सुनवाई कर रही है।