बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया

राष्ट्रीय
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पणजी: छह अगस्त (ए) बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में बृहस्पतिवार को समाचार पत्रिका ‘तहलका’ के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए निचली अदालत द्वारा उसे बरी किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय की गोवा पीठ की न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जमसांडेकर की खंडपीठ ने कहा कि सजा पर फैसला दोपहर में सुनाया जायेगा।