अदालत ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को बरी किया

राष्ट्रीय
Spread the love

ठाणे, 11 जनवरी (ए) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2011 में 14 साल की एक लड़की के अपहरण और उससे दुष्कर्म के मामले में आरोपी व्यक्ति तथा उसकी मां को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।.

सत्र न्यायाधीश डॉ रचना आर तेहरा ने छह जनवरी को पारित आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका और इसलिए उन्हें बरी करना होगा।