अदालत ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में छह लोगों को बरी किया

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 26 अक्टूबर (ए)) दिल्ली की एक अदालत ने दो दशक से भी अधिक समय पहले इलाहाबाद बैंक की वजीरपुर शाखा द्वारा आवास ऋण की मंजूरी और वितरण में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में छह लोगों को बरी कर दिया है।

विशेष न्यायाधीश ज्योति क्लेर ने आरोपी राजन अरोड़ा, उनकी पत्नी सुनीता अरोड़ा, विनय कुमार गोयल, उनकी पत्नी वैभवी गोयल और दो अन्य अरविंद गोयल तथा भूषण देव चावला को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।